सहारनपुर में डंफर से हुए हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई मीटिंग में डीएम मनीष बंसल और एसएसपी आशीष तिवारी ने खनन वाहनों, ट्रांसपोर्टरों, पट्टाधारकों, क्रेशर मालिकों और गन्ना परिवहन से जुड़े वाहन स्वामियों को ट्रेफिक नियमों और अवैध खनन पर सख्ती दिखाई। डीएम ने कहा कि बिना HSRP प्लेट लगे कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चलेगा, और न ही ऐसे वाहनों में उपखनिज लोड किया जाएगा। 30 नवंबर की सुबह तक सभी वाहनों में HSRP लगाना और बॉडी पर वाहन नंबर लिखवाना अनिवार्य कर दिया गया है। उल्लंघन पर चालान व वाहन सीज की कार्रवाई होगी। सभी क्रेशर व पट्टा धारकों को निर्देश दिए गए कि परिसर के CCTV कैमरे 24×7 सही दिशा में फोकस के साथ कार्यरत रहें और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए। ओवरलोडिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। डीएम मनीष बंसल ने कहा कि बिना VTS पंजीकरण और AIS-140 GPS डिवाइस वाले वाहनों में किसी भी हालत में खनिज लोड न किया जाए, ऐसा करने पर पट्टा धारक, वाहन स्वामी और क्रेशर मालिक तीनों पर सख्त कार्रवाई होगी। वाहन चालकों को लेकर भी नियम कड़े किए गए हैं। जिसमें चालक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। नशा नहीं करता हो। प्रशिक्षित हो और वैध ड्राइविंग लाइसेंस व चिकित्सीय औपचारिकताएं पूरी हों। उन्हें तेज गति से चलाने का दबाव न बनाया जाए। गन्ना परिवहन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी हुए। हर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य, नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन और बीमा जरूरी रहेगा। नाबालिग द्वारा ट्रैक्टर चलाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
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