अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने पी पलानीसामी गौंडर, एन शक्तिवेल, आर षणमुगम, सी वेलिंगिरी, ए दुरैसामी और वी सीता लक्ष्मी को जातिगत भेदभाव और अन्य अपराधों के लिए सजा सुनाई है.
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