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पटना में 13 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:बिना कोर्ट फीस और आपसी समझौते से मिलेगा न्याय, जानें किन मामलों का होगा निपटारा

पटना में 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना की ओर से यह लोक अदालत सुबह 10.30 बजे से सिविल कोर्ट, पटना सदर के साथ-साथ जिले के सभी अनुमंडल स्तर के कोर्ट में लगाई जाएगी। पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज के हजारों लंबित मामलों का एक ही दिन में समाधान होगा। लोक अदालत के फायदे क्या हैं? कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। अगर पहले कोर्ट फीस जमा की गई है तो वापस कर दी जाएगी। विवादों का तेज और आसानी से निपटारा होता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। यह आयोजन जिले के सभी महत्वपूर्ण अदालत परिसरों में किया जाएगा, जिससे लोगों के लिए पहुंच आसान रहेगी। किस तरह के मामलों का निपटारा होगा? इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर समाधान किया जाएगा। इनमें शामिल हैं- मामला कैसे लगाना है? यदि कोई व्यक्ति अपना केस लोक अदालत में निपटाना चाहते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना में आवेदन दे सकते हैं। जो केस पहले से कोर्ट में लंबित हैं, उनके लिए 12 दिसंबर तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय जाकर अपने मामले को लोक अदालत में भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। 13 दिसंबर को दोनों पक्षों की सहमति होने पर उसी दिन समझौते के आधार पर फैसला कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार के आदेश जिलाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोक अदालत की जानकारी पूरे जिले में व्यापक स्तर पर पहुंचाई जाए। गांवों, कस्बों, बाजारों और शहरी इलाकों में लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। इसके साथ ही, उन्होंने आम जनता से अपील किया है कि सभी इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने मुकदमों का निपटारा आपसी सहमति से करवाएं।


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