जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है, इसलिए J&K से वहां का क्रॉस-एलओसी व्यापार अंतरराष्ट्रीय नहीं, बल्कि राज्य-आंतरिक है. 2017-19 में व्यापारियों ने जीएसटी न चुकाया, नोटिस मिलने पर कोर्ट गए. कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया.
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