संभल के विवादित धार्मिकस्थल श्रीहरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2026 को होगी। मंगलवार को जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र स्थित जिला न्यायालय की सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायाधीश आदित्य सिंह की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के चलते अदालत ने अगली तारीख तय कर दी। सुनवाई को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर रहा। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के सर्वे के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने 19 मई को ट्रायल कोर्ट के सर्वे के आदेश को बरकरार रखते हुए निचली अदालत में सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया था। इसके बाद मस्जिद पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को इस मामले में कार्यवाही पर स्थगन आदेश (स्टे) जारी किया। इसी स्थगन आदेश के चलते संभल की सिविल जज सीनियर डिविजन आदित्य सिंह की अदालत ने पहले 25 सितंबर 2025, 06 नवंबर 2025, 24 फरवरी 2026 और 24 मार्च 2026 की तारीखें तय की थीं, और अब 22 अप्रैल 2026 की नई तारीख दी है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा ने बताया कि ‘हरिशंकर जैन बनाम भारत सरकार’ मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के चलते नई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि मस्जिद पक्ष निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गया था, जहां से निचली अदालत का आदेश सही ठहराया गया, और फिर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता कासिम जमाल ने पुष्टि की कि शाही जामा मस्जिद मामले में अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल 2026 तय की गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे चल रहा है, इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे रहेगा, तब तक सुनवाई नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट द्वारा उनका रिविजन खारिज किए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग पर स्टे लगा दिया था।

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