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बिजली बिल राहत योजना लागू, ब्याज में 100% छूट:कौशांबी में एकमुश्त भुगतान पर मूलधन में 25% तक की छूट मिलेगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज में 100 प्रतिशत और मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह जानकारी कौशाम्बी जिले में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने दी। राज्य के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस ऐतिहासिक योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है जिन्होंने कभी भुगतान नहीं किया या लंबे समय से बकाया जमा नहीं किया है। योजना के अंतर्गत, यदि कोई उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल एकमुश्त जमा करता है, तो उसे ब्याज में पूरी 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त, मूलधन में भी 25 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी: 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत, 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक 20 प्रतिशत, और 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक 15 प्रतिशत। पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को अधिक लाभ मिलेगा। यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों के लिए लागू होगी। इसमें बिजली चोरी से संबंधित मामलों में राजस्व निर्धारण राशि पर भी छूट का प्रावधान है। इससे उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी जो तकनीकी या मीटर संबंधी त्रुटियों के कारण विवादों में फंसे हुए थे। सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी प्रदान की है। इससे वे उपभोक्ता जो एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे भी योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उपभोक्ता सहज जन सेवा केंद्र या स्थानीय पावर हाउस में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। कौशाम्बी जिले के भरवारी विद्युत वितरण खंड में उप खंड अधिकारी के.एल. यादव ने कर्मचारियों को योजना के प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक बकाया जमा कराने के निर्देश दिए।


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