इस मामले में हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2025 को एक नया आदेश जारी किया. इस आदेश के तहत पुलिस से कहा गया कि वो आरोपी को अगले चार सप्ताह के अंदर गिरफ्तार करके सीजेएम बरेली के समक्ष पेश करें.
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