श्रावस्ती में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा। इन स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एचआईवी या कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे, अनाथ बच्चे, अंत्योदय कार्डधारक परिवारों के बच्चे, तथा दिव्यांगता वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले अभिभावकों के बच्चे प्रवेश के पात्र होंगे। प्रवेश के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। नर्सरी के लिए बच्चे की आयु 3 से 4 वर्ष, एलकेजी के लिए 4 से 5 वर्ष, यूकेजी के लिए 5 से 6 वर्ष और कक्षा-1 के लिए 6 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रशासन के अनुसार, इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर पढ़ने वाले बच्चों की फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अभिभावकों को कॉपी-किताब, जूते-मोजे आदि के लिए 5000 रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। प्रशासन ने सभी पात्र अभिभावकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए 25 मार्च तक अपने बच्चों का आवेदन अवश्य कराएं।

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