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शीतकालीन सत्र को लेकर पटना में सुरक्षा कड़ी:विधानसभा परिसर के आसपास 5 दिनों तक धारा लागू, विधानसभा एरिया का ट्रैफिक रूट प्लान जारी

पटना में 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। नए सत्र को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा भवन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आसपास के पूरे इलाके में विशेष पाबंदियां लागू कर दी हैं। पटना सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) गौरव कुमार ने सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में साफ कहा है कि विधानसभा भवन, सचिवालय थाना क्षेत्र और आस-पास की सड़कों पर किसी भी तरह की भीड़, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी या हथियारों के साथ घूमने पर पूरी तरह रोक रहेगी। SDM ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत कार्रवाई होगी। यह नियम 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक लागू रहेगा। किन चीजों पर रहेगी रोक विधानसभा भवन और सचिवालय थाना क्षेत्र के आस-पास की सड़कों पर किन किन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध? जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, इस पूरे क्षेत्र में बिना वजह कोई भी व्यक्ति या समूह प्रदर्शन या भीड़ लगाने नहीं जाएगा। किस पर यह आदेश लागू नहीं होगा? जिला प्रशासन ने कुछ लोगों को इस आदेश से छूट दी है। इनमें सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा बल, विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्य, विधानसभा या परिषद की ओर से बुलाए गए अधिकारी, जरूरी सरकारी गाड़ियां और सरकारी काम से आने-जाने वाले लोगों को अनुमति मिलेगी। धरना–प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक 1से 5 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र के दौरान कई संगठन, राजनीतिक दल और समूह अलग-अलग मुद्दों पर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। इससे सुरक्षा और ट्रैफिक की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इस बार सत्र के दौरान भी कई प्रदर्शन की आशंका है। इसलिए प्रशासन ने पहले से ही इलाके में भीड़ और किसी भी तरह के प्रदर्शन को रोक दिया है। ताकि विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चल सके।


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