जिले के थाना तारुन क्षेत्र के बेदापुर गांव में वर्ष 2023 में हुए दिल दहलाने वाले एसिड हमले के मामले में अदालत ने अहमदाबाद से लौटकर मां-बेटी पर एसिड फेंकने वाले आरोपी दीपक पाण्डेय को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश नवम इंद्रजीत सिंह प्रथम ने अपने फैसले में दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। शादी से इंकार पर लिया बदला जानकारी के अनुसार, दीपक पाण्डेय गांव की एक युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद युवती के पिता ने दीपक के घर शिकायत की और अपनी बेटी के लिए अन्य रिश्ते तलाशने लगे। यह बात दीपक को नागवार गुजरी और उसने बदला लेने की योजना बनाई। 13 नवंबर को लौटा, 15 नवंबर को किया हमला अहमदाबाद में रह रहे दीपक को जब युवती के नए रिश्तों के बारे में पता चला तो वह 13 नवंबर 2023 को गांव लौट आया। 15 नवंबर की दोपहर करीब 2 बजे वह एक बोतल में एसिड लेकर युवती के घर पहुंचा। उस समय युवती घर के अंदर सिलाई का काम कर रही थी। आरोपी ने गिलास में एसिड भरकर युवती पर फेंक दिया, जिससे एसिड पास में चारपाई पर लेटी उसकी मां के चेहरे पर भी पड़ गया। अस्पताल रेफर, छह गवाहों ने दी पुष्टि हमले के बाद मां-बेटी को 108 एम्बुलेंस से तारुन अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें किना अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की रिपोर्ट थाना तारुन में दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए, जिन्होंने अदालत में घटना की पुष्टि की। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दीपक पाण्डेय को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
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