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अररिया में बेटी की हत्या मामले में मां को फांसी:खाने में दिया जहर फिर चाकू से गोदा, बच्ची ने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था

अररिया कोर्ट ने अपनी 10 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में एक मां को मौत की सजा सुनाई है। बेटी ने मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद मां ने उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इस अपराध को जघन्य करार दिया है। यह फैसला अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने सुनाया। दोषी महिला की पहचान नरपतगंज के रामघाट कोशिकापुर वार्ड पांच निवासी पूनम देवी (35) के रूप में हुई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोषी महिला को उसकी अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। खाने में जहर देकर चाकू से गोदा घटना 10 जुलाई 2023 की है। पूनम देवी का रूपेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति से अवैध संबंध था। जब बेटी ने मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो पूनम देवी ने अपनी करतूत छिपाने के लिए बेटी को पहले खाने में जहर दिया। इसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। यह घटना नरपतगंज थाना क्षेत्र से संबंधित है। नरपतगंज थाना के चौकीदार भगवान कुमार पासवान ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी में पूनम देवी और उसके प्रेमी रूपेश कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया था, लेकिन अनुसंधानकर्ता ने केवल पूनम देवी के खिलाफ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों का परीक्षण न्यायालय में करवाया गया, जबकि बचाव पक्ष ने केवल एक साक्ष्य प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई। कोर्ट ने फंदे से लटकाने का दिया आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने अपने फैसले में इस अपराध को ‘जघन्य’ और ‘मां शब्द को कलंकित करने वाला’ बताया। कोर्ट ने दोषी महिला को तब तक फंदे से लटकाने का आदेश दिया है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती।


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