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चंदौली में दहेज हत्या का आरोपी दोषी करार:दो साल कैद और 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा

चंदौली के अपर जिला जज पारितोष श्रेष्ठ की अदालत में गुरुवार को दहेज हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। पुलिस ने आरोपी राजेश उर्फ ओमी के खिलाफ तमाम साक्ष्य पेश किए, जबकि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किया। साक्ष्य और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने राजेश उर्फ ओमी को दहेज हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे दो साल का कारावास और तीन हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त कैद काटनी होगी। प्रतापगढ़ जनपद के आसपुर थाना क्षेत्र के ऐलाही गांव निवासी वंशी की बेटी संजू की वर्ष 2012 में बिसौरी गांव के राजेश उर्फ ओमी यादव से शादी हुई थी। इस दौरान दोनों के पांच संतान हुई। आरोप है कि राजेश ने कम दहेज मिलने के कारण संजू को शराब पीकर मारपीट की। हत्या की पुष्टि और पुलिस जांच वर्ष 2023 के 12 अगस्त को वंशी को सूचना मिली कि उनकी बेटी संजू की तबीयत गंभीर है। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि संजू का शव घर के आगन में पड़ा था और सिर के पिछले हिस्से पर चोट के निशान थे। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। कोर्ट का अंतिम फैसला गुरुवार की सुनवाई में पुलिस के पैरोकार अजय कुमार और अभियोजन अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडे ने अपने पक्ष में तर्क रखे। कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड का प्रावधान भी तय किया, ताकि न्याय सुनिश्चित हो।


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