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किशनगंज में झाड़-फूंक के बहाने दुष्कर्म, वीडियो किया था वायरल:आरोपी सरफराज को 10 साल कारावास, ₹20 हजार जुर्माना

किशनगंज के दिघल बैंक थाना क्षेत्र में झाड़-फूंक के बहाने एक विवाहिता से दुष्कर्म और निजी वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने के मामले में अदालत ने आरोपी सरफराज आलम को दोषी ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससीएसटी सुरेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। दुष्कर्म और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई अदालत ने दोषी सरफराज आलम को दुष्कर्म व आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस वाद में विशेष लोक अभियोजक आदु लाल ने अदालत में दलीलें पेश की थीं। तबीयत खराब होने पर आई संपर्क में आई, करता था ब्लैकमेल यह मामला दो वर्ष पूर्व दिघलबैंक थाना में पीड़िता की ओर से दर्ज करवाया गया था। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि उसका पति मजदूरी के लिए पंजाब गया हुआ था और वह बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। इस दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई थी। आरोपी सरफराज आलम ने खुद को झाड़-फूंक करने वाला बताया और इलाज के बहाने पीड़िता के घर आने-जाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने झाड़-फूंक की और धोखे से पीड़िता के साथ अंतरंग संबंध बनाए। आरोपी ने चुपके से इसका वीडियो भी बना लिया था। बदले की भावना से वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल इसके बाद आरोपी सरफराज ने वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल किया और जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब पीड़िता ने संबंध बनाने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने बदले की भावना से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे पीड़िता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एससीएसटी सुरेश कुमार की अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और गुरुवार को सजा सुनाई। ।इस फैसले पर न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है की ऐसे मामलों में दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।


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