बांदा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ और ‘मिशन शक्ति’ अभियान के तहत की गई है। यह मामला वर्ष 2022 में नरैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामने आया था। ग्राम लहुरेटा निवासी रामबाबू ने पुलिस को सूचना दी थी कि गांव का ही एक लड़का उनकी नाबालिग बेटी को परेशान करता है। इस शिकायत के आधार पर नरैनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।तत्कालीन उपनिरीक्षक कौशल सिंह ने मामले की गहन विवेचना की। प्रभावी जांच के बाद, विवेचक ने 03 नवंबर 2022 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसके अतिरिक्त, कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गौरव और जितेंद्र, तथा पैरोकार आरक्षी प्रवीण के अथक प्रयासों से माननीय सत्र न्यायालय, बांदा ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।
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