एक्सीडेंट के मुकदमे में लंबे समय से गवाही देने न आने पर सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट ने गोविंद नगर भाजपा विधायक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट (NBW) जारी कर दिया। वारंट जारी होते ही विधायक कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने वारंट को रिकॉल कराने की अर्जी दी। जिसके बाद कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली। बता दें कि वर्ष 2011 में बेनाझाबर में एक एक्सीडेंट में उनके रिश्तेदार की मौत हो गई थी। जिसकी एफआईआर भाजपा विधायक ने स्वरूप नगर थाने में कराई थी। मुकदमे में भाजपा नेता के बयान दर्ज होने है, लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। यह था पूरा मामला… भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने वर्ष 2011 में स्वरूप नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि मूलरूप से कर्ण प्रयाग, चमौली निवासी रिश्तेदार पुनीत मोहन ढिमरी गीता नगर में किराए के मकान में रहते थे। पुनीत एक इंजीनियरिंग कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। वह टेंपो की आगे की सीट पर बैठकर मॉल रोड स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में खराब बीटीएस सही करने जा रहे थे। बेनाझाबर के आगे टेंपो पहुंचा ही था, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टेंपो ने टक्कर मार दी, जिससे पुनीत की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। जिसके बाद उन्होंने बेकनगंज के तलाक महल निवासी मुस्ताक अली के खिलाफ स्वरूप नगर थाने में दर्ज कराया था। सीजेएम कोर्ट में ट्रायल पर है मामला मामला सीजेएम कोर्ट में ट्रायल पर है, मामले में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने कई बार समय दिया, लेकिन भाजपा विधायक कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। जिसके बाद आज सीजेएम कोर्ट ने भाजपा विधायक के खिलाफ NBW जारी करते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। वारंट जारी होने की जानकारी होते ही भाजपा विधायक कोर्ट पहुंचे और वारंट रिकॉल याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 2 जनवरी की तारीख तय की।
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