शांतिभंग (धारा 151) के नाम पर पुलिस द्वारा की जा रही अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिवक्ताओं की शिकायत पर हाईकोर्ट के निर्देश पर एक जांच समिति गठित की गई है। जेल भेजने वाले सभी एसीपी को तलब किया गया है।
शांतिभंग (धारा 151) के नाम पर पुलिस द्वारा की जा रही अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिवक्ताओं की शिकायत पर हाईकोर्ट के निर्देश पर एक जांच समिति गठित की गई है। जेल भेजने वाले सभी एसीपी को तलब किया गया है।
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