झांसी में 15 साल की लड़की से रेप करने वाले 64 साल के रेपिस्ट को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 66 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया। इसमें से 33 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर दो साल की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। 8 साल पहले अतर सिंह पीड़िता को पूर्व सपा विधायक दीपनारायण सिंह से 2100 रुपए दिलाने के बहाने झांसी लाया था। यहां होटल में जोर जबरदस्ती की तो पीड़िता कमरे से नीचे उतर आई। फिर घर ले जाते समय जंगल में डरा धमकाकर जबरन रेप किया था। इस केस में बुधवार को पाॅक्सो कोर्ट एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने अतर सिंह को सजा सुनाई। पिता भी रास्ते में छोड़ आया था विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया- आरोपी अतर सिंह (64) पुत्र भागीरथ समथर थाना क्षेत्र के ऐरा गांव का रहने वाला है। 19 जुलाई 2017 को वह एक युवक के घर पहुंचा। बोला- रक्षाबंधन के अवसर पर पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव लड़कियों को 2100-2100 रुपए बांट रहे हैं। पैसे दिलाने के बहाने वह युवक और उसकी 15 साल की बेटी को समथर लाया। यहां से युवक को घर भेज दिया और उसकी बेटी को झांसी ले आया। पहले पूर्व विधायक की कोठी पर गया और बोला अभी पूर्व विधायक नहीं है, कल आएंगे। वहां से होटल में ले गया। वहां कमरे में छेड़छाड़ करने लगा। तब बच्ची चिल्लाते हुए गेट खोलकर कमरे से नीचे पहुंच गई। पीछे से अतर सिंह भी आ गया। जंगल में मारपीट कर जबरन रेप किया अतर सिंह पीड़िता को होटल से कोछाभांवर जाने के लिए निकल पड़ा। बोला- वहां मेरी बेटी रहती है। मगर कोछाभांवर न जाकर वह गाड़ी से घर के लिए निकल पड़ा। गांव आने से पहले जंगल में आरोपी ने गाड़ी रोक ली। मारपीट कर मार डालने की धमकी दी। फिर जबरन रेप किया। किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घर पहुंचकर पीड़िता ने मां को आपबीती सुनाई। इसके बाद भाई उसे लेकर समथर थाने गया और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज करके अतर सिंह को गिरफ्तार किया था। बाद में उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। तमाम सबूतों के आधार पर आरोपी को 10 साल की सजा और अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
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