दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बुधवार को बिरौल अनुमंडल में नए उपकारा (जेल) के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति ने मौजा—हाटी, अंचल—बिरौल स्थित कुल 15 एकड़ भूमि को सभी मानकों के अनुरूप उपकारा निर्माण के लिए उपयुक्त पाया। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन की ओर से बताया गया कि नए उपकारा के निर्माण से क्षेत्र में विधि-व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सदर अनुमंडल क्षेत्र में बाल श्रम की रोकथाम के लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से 25 और 26 नवम्बर को धावा-दल ने व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा ने बताया कि बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत की गई इस कार्रवाई में कुल चार बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। ये बाल श्रमिक निम्न स्थानों से मिले— कार रिपेयरिंग और वाशिंग, एकमी घाट दरभंगा स्पीड कार वाश प्वाइंट, सैदनगर मिथिला सैनेटरी शॉप, शिवधारा संतोष नायक किराना दुकान, शिवधारा विमुक्त कराए गए सभी बच्चों को सुरक्षित प्रक्रिया के तहत आगे की व्यवस्था में भेजा गया। नियोजकों पर प्राथमिकी, जुर्माना और मुआवजा वसूली की प्रक्रिया शुरू है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रम में शामिल पाए गए सभी नियोजकों के खिलाफ संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही प्रति बाल श्रमिक 20,000 रुपए की दर से राशि जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा कराने की कार्रवाई की जा रही है। अधिनियम की धारा 3 और 3(ए) के उल्लंघन पर 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान के मामले में 10 गुना मुआवजा वसूल करने के लिए दावा पत्र सक्षम न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक जिले में कुल 26 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया जा चुका है, जो बाल श्रम उन्मूलन के प्रति विभाग की निरंतर कार्रवाई को दर्शाता है। इस अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मोकिम अंसारी, साधना भारती, स्मृति भारद्वाज, नीतीश कुमार, रजत राउत, नवचन्द्र प्रकाश, मोहन कुमार, प्रेम कुमार साह, लक्ष्मण कुमार झा, बमबम कुमार, शुभम, और नारद मंडल (प्रयास संस्था) सहित कई अधिकारी शामिल थे।
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