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रामपुर में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा:कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में सुनाया फैसला

रामपुर में दहेज हत्या के एक मामले में पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। यह फैसला ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत आया है, जिसमें पुलिस की मजबूत पैरवी के बाद न्यायालय ने यह सज़ा दी है। जिन अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है, उनमें अमित पुत्र सतपाल और सतपाल पुत्र रामचन्द्र शामिल हैं। ये दोनों शामली जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दयानंद नगर के निवासी हैं। यह घटना लगभग पांच साल पहले 3 जनवरी 2020 को हुई थी। अभियुक्तों ने वादी की बहन से दहेज की मांग की थी और मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में 4 जनवरी 2020 को थाना मिलक में मामला दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन की कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया और न्यायालय में पुख्ता सबूत पेश किए गए। पेश किए गए साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर के न्यायालय ने अमित और सतपाल को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।


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