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पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास:बस्ती कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, तीन साल पुराने मामले में फैसला

बस्ती पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी की हत्या करने के दोषी राकेश शर्मा को बस्ती की एडीजे प्रथम अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला 27 नवंबर 2022 का है, जब रूधौली थाना क्षेत्र के हटवा बाजार गांव निवासी राकेश शर्मा पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा था। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने वाल्टरगंज थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्य एकत्र किए और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर आरोपी राकेश शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पूरी होने के बाद वाल्टरगंज पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद पैरवी सेल बस्ती ने इस मुकदमे की लगातार निगरानी की और अदालत में मजबूत तथा तार्किक पैरवी की। सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। गुरुवार को एडीजे प्रथम बस्ती की अदालत ने राकेश शर्मा को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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