कैमूर के रामगढ़ विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान हुए कथित हंगामे से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश आया है। व्यवहार न्यायालय भभुआ के जिला सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पुलिस से केस डायरी तलब की है। यह मामला रामगढ़ विधानसभा की मतगणना के समय हुए हंगामे और जल्दबाजी में प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है। पुलिस ने न्यायालय को सूचित किया था कि आरोपियों ने मतगणना के दौरान हंगामा किया था। पुलिस के आरोपों का खंडन किया व्यवहार न्यायालय भभुआ के वकील प्रहलाद सिंह ने पुलिस के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज की गई है। वकील प्रहलाद सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद उन्होंने कुल 240 लोगों के लिए दो बार में जमानत आवेदन जिला जज के समक्ष दाखिल किए थे। इसके अतिरिक्त, दुर्गावती थाने में दर्ज एक अन्य प्राथमिकी के संबंध में 50 लोगों की जमानत अर्जी भी दाखिल की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया जिला जज ने पुलिस की केस डायरी (पुलिस डायरी) की मांग करते हुए आगे की न्यायिक कार्यवाही और आरोपियों की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। मतगणना के दिन बसपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला था। शुरुआती गिनती में बसपा को 175 मतों से आगे बताया गया था, लेकिन दोबारा मतगणना के बाद बसपा प्रत्याशी को 30 मतों से विजयी घोषित किया गया। प्रमाण पत्र जारी करने में देरी के कारण जनता ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्राथमिकी विरोधी लोगों द्वारा एक साजिश के तहत दर्ज कराई गई वकील सिंह ने आरोप लगाया कि यह प्राथमिकी विरोधी लोगों द्वारा एक साजिश के तहत दर्ज कराई गई थी। इसमें कई ऐसे लोगों के नाम भी शामिल थे जो घटना के दिन मौके पर मौजूद नहीं थे। लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। न्यायाधीश के इस आदेश से उन निर्दोष लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो बेवजह जेल जाने से बच गए। हालांकि, इस मामले में पहले ही चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उनकी जमानत याचिका अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, मोहनिया में दाखिल की गई है।
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