सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर आज सुनवाई हुई. अलग-अलग राज्यों की याचिका की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना चुनाव आयोग की दलील सुने वो कोई आदेश नहीं दे सकता है.
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