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आजमगढ़ में हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास:फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 गवाहों ने दी गवाही, 2017 में विवाह कार्यक्रम में हुई थी घटना

आजमगढ़ में हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े बाइस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक जैनुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सूर्यभान निवासी निकासीपुर थाना दीदारगंज की लड़की की शादी 21 मई 2017 को थी। उस शादी में गांव के केदार यादव के लड़के तथा सूर्यभान के भतीजे ओमप्रकाश से नाच गाने के प्रोग्राम को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद को लेकर 15 जून 2017 की सुबह सात बजे जब ओम प्रकाश, उनका लड़का अभिषेक,पत्नी निर्मला खेत में खाद फेंक रहे थे। तब केदार यादव तथा उनके लड़के राधेश्याम,रघु तथा घनश्याम ने लाठी डंडा तथा कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया।हमलावरों ने अभिषेक की हत्या कर दिया तथा निर्मला को मरणासन्न स्थिति में पहुंचा दिया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी। 10 गवाहों ने दी मामले में गवाही इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अश्विनी कुमार राय ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों केदार,रघु, घनश्याम तथा राधेश्याम को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े बाइस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


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