बुलंदशहर खुर्जा की एडीजे कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आठ साल पुराने मामले में एक आरोपी को 8 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का दोषी पाया। यह मामला वर्ष 2017 का है। अभियुक्त विक्की पुत्र जगदीश, निवासी मदार दरवाजा, पुरानी कोतवाली के पीछे, थाना खुर्जा नगर पर वादी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप था। घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर 22 फरवरी 2017 को थाना खुर्जा नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 जुलाई 2017 को मामले का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद, एडीजे-खुर्जा न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने 25 नवंबर 2025 को आरोपी विक्की को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 8 वर्ष के सश्रम कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक सुजीव कुमार और अभियोजिका रश्मि सौलंकी ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने अदालत के समक्ष घटना के साक्ष्य, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आरोपी को दोषी साबित किया।
https://ift.tt/pedqOnm
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply