आगरा में खंदौली थाना क्षेत्र की एक लूट वारदात के आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई। कोर्ट ने यह निर्णय पुलिस की जांच में खामियों और जरूरी दस्तावेज पेश न करने के आधार पर दिया। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) नीरज कुमार महाजन की अदालत ने लूट के आरोपी रितिक पुत्र उमेश सिंह, निवासी रजा नगर, थाना जलेसर, एटा की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए रिहाई के आदेश जारी किए। मामला 26 सितंबर 2025 का है, जब वादी मनोज कुमार चौहान, निवासी नया बांस बरहन, आगरा, नौकरी जॉइन करने उदयपुर जा रहा था। आगरा कैंट से ट्रेन छूटने के बाद वह टेढ़ी बगिया से सावलखेड़ा जाने के लिए एक ऑटो में बैठा, जिसमें पहले से तीन लोग मौजूद थे। वादी के अनुसार, ऑटो चालक ने रास्ता बदलकर नादऊ पुल के आगे सुनसान स्थान पर उसे रोक लिया और 13 हजार रुपये नकद, मोबाइल, अंगूठी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एटीएम कार्ड लूटकर फरार हो गए। मामले में आरोपी रितिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अदालत ने बरामदगी के स्वतंत्र गवाह की कमी और पुलिस द्वारा आरोपी का आपराधिक इतिहास कोर्ट में प्रस्तुत न किए जाने को गंभीर कमी मानते हुए, आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह के तर्कों पर जमानत मंजूर कर दी।
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