देश के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कार्यभार संभालते ही सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने साफ कर दिया कि अब अर्जेंट मामलों की मेंशनिंग मौखिक रूप से नहीं होगी. सिर्फ मौत की सजा, व्यक्तिगत आजादी या अन्य ‘एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी’ मामलों में ही ओरल मेंशनिंग स्वीकार की जाएगी.
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