महाराष्ट्र में OBC आरक्षण को लेकर स्थानीय निकाय चुनाव एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अटक गए हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया आरक्षण नियमों के खिलाफ पाई गई तो बाद में भी उसे रद्द किया जा सकता है. केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कोर्ट ने दो टूक निर्देश दिया कि वे पूरी तैयारी के साथ आएं और 50% आरक्षण सीमा, जनसंख्या के प्रतिनिधित्व और कानूनी स्थिति को स्पष्ट करें.
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