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मोतिहारी में संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना लागू:होल्डिंग टैक्स पर ब्याज, विलंब शुल्क माफ, नगर निगम कर रही प्रचार-प्रसार

बिहार सरकार और नगर विकास एवं आवास विभाग ने मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 लागू की है। इस योजना के तहत करदाताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें बकाया या चालू संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करने पर विलंब शुल्क और ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। निगम आयुक्त सौरभ सुमन यादव के निर्देश पर शहर के सभी वार्डों में संपत्ति कर वसूली के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को आसान और त्वरित सेवा उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने कर का भुगतान कर सकें। शिविरों का कर रहे निरीक्षण नगर आयुक्त स्वयं विभिन्न वार्डों में जाकर शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिविर में आने वाले प्रत्येक करदाता को पूरी सहायता दी जाए, उनके दस्तावेजों की तुरंत जांच की जाए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर निर्धारण किया जाए। मंगलवार को वार्ड संख्या-14 भवानीपुर जिरात, वार्ड संख्या-18 मध्य विद्यालय दालपट्टी और वार्ड संख्या-34 महावीर ललिता मध्य विद्यालय, बलुआ टाल चांदमारी में संपत्ति कर शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे और योजना का लाभ उठाया। नगर निगम कर रही प्रचार-प्रसार नगर निगम द्वारा शहर में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस रियायती योजना का लाभ उठा सकें। आम नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए, शिविरों में होल्डिंग निर्धारण से संबंधित कागजात भी एकत्र किए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में कर निर्धारण की प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी हो सके। यह योजना आवासीय, व्यावसायिक और सरकारी संपत्ति धारकों को बड़ी राहत प्रदान कर रही है। कई करदाताओं ने मौके पर ही अपने बकाया कर का भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया है। 55 हजार लोगों को मिलेगा लाभ नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने बताया कि शहर के लगभग 50 से 55 हजार लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान मार्च 2025 तक चलाया जाएगा, ताकि शहर के सभी करदाता आसानी से शिविर तक पहुँच सकें और उन्हें किसी प्रकार की देरी या अतिरिक्त शुल्क का भार न उठाना पड़े।


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