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छात्रा से छेड़छाड़ मामले में रिक्शा चालक को सजा:कोर्ट ने 6 साल कैद, 25 हजार जुर्माने का दिया आदेश

पॉक्सो एक्ट की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने नौ वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में रिक्शा चालक नसीम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे छह वर्ष कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में एक अन्य आरोपी माजिद उर्फ भूरा को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर ने बताया कि एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसकी नौ वर्षीय बेटी एक स्कूल में कक्षा तीन में पढ़ती है। उसे स्कूल लाने-ले जाने के लिए रिक्शा चालक माजिद उर्फ भूरा को लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि घटना से चार दिन पहले से माजिद उर्फ भूरा उसकी बेटी को दूसरे रिक्शा चालक नसीम के साथ स्कूल भेज रहा था। घर आकर बच्ची ने बताया कि रिक्शा चालक नसीम उसे अगली सीट पर बैठाता है और छेड़छाड़ करता है। नसीम उसे चॉकलेट का लालच देकर घर आने को भी कहता था। 27 अगस्त 2025 को स्कूल की छुट्टी के समय वादी अपनी पत्नी के साथ स्कूल पहुंचे। उन्होंने देखा कि माजिद उर्फ भूरा उनकी बेटी को रिक्शा चालक नसीम की रिक्शा में आगे की सीट पर बैठा रहा था। नसीम की गलत हरकतें देखकर आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद दोनों रिक्शा चालकों, नसीम और माजिद उर्फ भूरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था।


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