इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सरकारी संस्थानों द्वारा नियमित नियुक्तियों को दरकिनार कर लंबे समय तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों से काम लेने की प्रवृत्ति को शोषण और अन्याय को बढ़ावा देने वाला बताया है।
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सरकारी संस्थानों द्वारा नियमित नियुक्तियों को दरकिनार कर लंबे समय तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों से काम लेने की प्रवृत्ति को शोषण और अन्याय को बढ़ावा देने वाला बताया है।
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