बागपत में 19 साल पुराने लूट के एक मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आरोपी युवक को 3 साल 5 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट दोषी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह वारदात 19 वर्ष पूर्व बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में हुई थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जिसके बाद से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर मूलसम निवासी राजीव पुत्र गिरवर को दोषी ठहराया। 2006 में हुई इस घटना के आरोपी को अब सजा सुनाई गई है।
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