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PNB धोखाधड़ी: मेहुल चोकसी के कुर्क फ्लैटों की नीलामी होगी, 310 करोड़ की संपत्ति लिक्विडेटर को मिली

भगोड़े मेहुल चोकसी से जुड़े करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में संपत्तियों की वापसी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में चार कुर्क फ्लैटों को परिसमापक को सौंप दिया है। ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 21 नवंबर को मुंबई के बोरीवली (पूर्व) स्थित तत्व ऊर्जा परियोजना के इन फ्लैटों को परिसमापक को सौंपकर यह कदम उठाया। ईडी ने एक बयान में कहा कि मेहुल चोकसी और अन्य से जुड़े धन शोधन मामले में कुर्क की गई इन संपत्तियों का अब पीड़ितों, सुरक्षित लेनदारों और अन्य पात्र दावेदारों के लाभ के लिए मुद्रीकरण किया जाएगा।

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इसके साथ ही, मुंबई, कोलकाता और सूरत में स्थित कुल 310 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियां अब तक गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को हस्तांतरित कर दी गई हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की जांच से पता चला है कि 2014 से 2017 के बीच मेहुल चोकसी ने अपने सहयोगियों और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और विदेशी साख पत्र हासिल किए, जिससे पीएनबी को 6,097.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। चोकसी ने आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान भी नहीं किया था।

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जांच के दौरान, ईडी ने देशभर में 136 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली और गीतांजलि समूह से संबंधित 597.75 करोड़ रुपये मूल्य के कीमती सामान और आभूषण जब्त किए। इसके अतिरिक्त, भारत और विदेशों में संपत्तियां, वाहन, बैंक खाते, फैक्ट्री इकाइयां, सूचीबद्ध शेयर और आभूषण सहित 1,968.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की गईं।


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