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हत्या के चार आरोपियों को उम्रकैद:14 साल पुराने केस में आया फैसला, 21-21 हजार का जुर्माना भी लगाया

संभल के 14 साल पुराने हत्या मामले में मुरादाबाद की विशेष अदालत ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को सुनाए गए फैसले में प्रत्येक दोषी पर 21-21 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला छेड़खानी के आरोप में एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या से संबंधित है। यह घटना 23 सितंबर 2011 को जनपद संभल की तहसील चंदौसी के थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र के अहलादपुर गांव में हुई थी। गांव निवासी प्रेम वाल्मीकि के 22 वर्षीय पुत्र शनि को धर्मपाल, यशपाल, हरिओम और रुस्तम ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा था। हमलावर उसे मरणासन्न स्थिति में छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद शनि की मौत हो गई थी। मुरादाबाद कोर्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने इस मामले में फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक आनंदपाल सिंह ने इस पूरे मामले की पैरवी की थी। न्यायाधीश ने शनि की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 21-21 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। सरकारी अधिवक्ता आनंदपाल सिंह ने बताया कि दोषियों को 1000 रुपए का जुर्माना, 10 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सभी आरोपी जमानत पर थे और फैसले के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।


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