बदायूं में नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग की अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की यह राशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि यह मामला सदर कोतवाली इलाके का है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति की 15 वर्षीय बेटी 17 जुलाई 2017 को सुबह 8 बजे अपने इंटर कॉलेज गई थी। दोपहर में छुट्टी के समय जब उसकी मां और बहन उसे लेने कॉलेज गेट पर पहुंचीं, तो वह वहां नहीं मिली। बाद में पता चला कि मोहल्ले का ही रहने वाला आसिफ नाम का युवक उसे अगवा कर ले गया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी के परिजनों से शिकायत की, लेकिन उन्होंने हमलावर रुख अपना लिया। इसके बाद मामले की तहरीर पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के बाद, कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया।

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