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भास्कर अपडेट्स:दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सड़क-फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदार को दोषी करार दिया

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मादीपुर के फुटवियर दुकानदार को बी-ब्लॉक मार्केट में सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण के लिए दोषी करार दिया है। तीस हजारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोमल की कोर्ट ने दुकानदार लेखराज को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा- सरकारी गवाह की अविवादित गवाही और आरोपी के द्वारा कोर्ट के समक्ष रखी गई कमजोर साक्ष्य को देखते हुए अपराध सिद्ध होता है। दोषी लेखराज को संबंधित कानून के अनुसार दंडित करेंगे। दरअसल, 21 दिसंबर 2024 की रात करीब नौ बजे पश्चिम दिल्ली के मादीपुर मार्केट में गौरव फुटवियर नामक दुकान के बाहर लकड़ी का तख्ता लगाकर फुटपाथ पर जूते-चप्पल बेचे जा रहे थे। इस कारण लोगों को आने-जाने में दिक्कत सहित यातायात बाधित हो रही थी। पुलिस ने जब दुकानदार से फुटपाथ पर अवैध रूप से तख्ता लगाकर सामान रखने की अनुमति या लाइसेंस मांगा, तो दुकानदार लेखराज ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। मामले में मुख्य गवाह पुलिस के जांच अधिकारी की गवाही कोर्ट में अहम साबित हुई। जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने फुटपाथ पर अतिक्रमण किया और पुलिस के अनुरोध के बावजूद सामान हटाने या लाइसेंस दिखाने से इनकार किया। आज की अन्य बड़ी खबरें… हैदराबाद आने वाली फ्लाइट में बम की अफवाह, डायवर्ट बहरीन से हैदराबाद आ रही एक फ्लाइट को रविवार को बम की धमकी मिलने के बाद मुंबई डायवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट मुंबई में सुरक्षित लैंड हुई। जांच के बाद यह धमकी झूठी निकली। पुलिस ने बताया कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ईमेल में बम की सूचना दी गई थी। पुलिस ने एयरपोर्ट अधिकारियों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।


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