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सैन्य अफसर की प्रोपर्टी के फर्जी कागजात बनाकर लिया मुआवजा:सरकारी महकमे के स्टाफ पर आरोप, कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराया गया मुकदमा

मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में सैन्य अफसर की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर मुआवजा ले लिया गया। आरोप संबंधित सरकारी विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों पर लगे हैं। सैन्य अफसर के परिवार ने पुलिस से शिकायत की तो मामले को नजर अंदाज कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। एक नजर पूरे मामले पर
साकेत निवासी सैन्य अफसर रोशनलाल शाही की कंकरखेड़ा क्षेत्र में खसरा नंबर 195 जमीन थी। 13 जनवरी, 1981 को इस जमीन को उन्होंने विमला देवी को बेच दिया। इसके बाद सैन्य अफसर अपने परिवार के साथ कनाडा चले गए। दो साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। जमीन पर विमला का कब्जा रहा। आरोप है कि इसी दौरान सरकारी महकमे के कुछ लोगों ने साजिश के तहत सैन्य अफसर के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को दिखाकर जमीन का मुआवजा ले लिया। सभी आरोपियों ने इस मुआवजे को आपस में बाट लिया। फर्जी तरह से नोटिस कराया जारी
वर्ष 1990 में मुआवजा लेने का नोटिस जारी हुआ तो तत्कालीन एडीएम एल/ए के आफिस से मुआवजा जारी नहीं करने का पत्र जारी हो गया। इसके बाद भी मुआवजा जारी हो गया। इस मामले की शिकायत सैन्य अफसर के परिवार ने मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर मेरठ कमिश्नर, डीएम, एसएसपी से की लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा
पुलिस और प्रशासन के अफसरों से जब सहयोग नहीं मिला तो सैन्य अफसर के परिजनों ने न्यायालय की शरण ली। स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट में वाद दाखिल कर मुकदमे की मांग की गई। कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लेकर मुकदमे के आदेश कर दिए। सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।


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