चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के तहत लाने की खबरों पर केंद्र ने स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ कानून-निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव है, जिस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ. केंद्र ने कहा कि चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना या पंजाब-हरियाणा के पारंपरिक संबंध बदलने का कोई इरादा नहीं, और शीतकालीन सत्र में ऐसा कोई बिल नहीं लाया जाएगा.
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