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कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग, तहसील में हंगामा:प्लॉट बैनामे को लेकर दो पक्षों में विवाद, बिना नक्शे के शहर में अवैध प्लॉटिंग का खेल

इटावा के बुलाकीपुर लोहन्ना इलाके में कृषि भूमि पर अवैध रूप से ‘श्री राधापुरम’ आवासीय कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने का मामला शनिवार को विवाद का कारण बन गया। तहसील रजिस्ट्रार कार्यालय में प्लॉट का बैनामा कराने पहुंचे दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को शांत कराया। शीतलपुर निवासी दीवान सिंह ने आरोप लगाया है कि बुलाकीपुर लोहन्ना चौराहा के पास स्थित कृषि भूमि में कुल 11 खातेदार हैं। यह भूमि अभी तक न तो विभाजित हुई है और न ही इसे आबादी क्षेत्र घोषित किया गया है। दीवान सिंह के अनुसार, एक प्रॉपर्टी डीलर ने कुछ खातेदारों के साथ मिलकर खुद को भूमि का मालिक बताया और अवैध रूप से कॉलोनी काट दी। अब तक इस कॉलोनी में करीब 26 प्लॉट बेचे जा चुके हैं, जिनका नक्शा भी पास नहीं हुआ है। दीवान सिंह ने बताया कि यह पूरी भूमि कृषि श्रेणी की है। नियमानुसार, बिना नक्शा पास कराए न तो इस पर प्लॉटिंग की जा सकती है और न ही बैनामा। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘राधापुरम आवासीय कॉलोनी’ के नाम से बिना अनुमति के प्लॉटिंग कर बैनामे किए जा रहे हैं। शनिवार को जब दीवान सिंह को पता चला कि डीलर और कुछ खातेदार एक खरीदार के साथ तहसील में बैनामा कराने पहुंचे हैं, तो वे मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बैनामा रुकवाने की मांग की, लेकिन शिकायत पर तत्काल संज्ञान न लिए जाने से मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख तहसील कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर माहौल शांत कराया। इस मामले पर एसडीएम सदर विक्रम राघव ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन जिस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, वह विनियमित परिक्षेत्र में आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कृषि भूमि पर बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग और बैनामा किया गया है, तो यह पूरी तरह अवैध है। एसडीएम ने जल्द ही मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।


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