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अवैध हथियार मामले में युवक की जमानत याचिका खारिज:शेखपुरा में 15 अक्टूबर को घर से हुआ था अरेस्ट, आरोपी के पास मिली थी अवैध पिस्तौल

शेखपुरा सिविल कोर्ट के प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने अवैध हथियार बरामदगी मामले में अब्दुल समद खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब्दुल समद खान शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के धनकौल गांव का निवासी है। पुलिस ने डीआईयू टीम के सहयोग से 15 अक्टूबर को अब्दुल समद खान को उसके घर से गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक अवैध पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। गिरफ्तारी के दिन से ही अब्दुल समद खान जेल में बंद है। पुलिस पर द्वेषपूर्ण तरीके से फंसाने का लगाया था आरोप खान ने खुद को निर्दोष बताते हुए पुलिस पर द्वेषपूर्ण तरीके से फंसाने का आरोप लगाया था। उसने अपनी जमानत याचिका के समर्थन में न्यायालय में एक वीडियो फुटेज भी प्रस्तुत किया था। इसके जवाब में, अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तारी के समय की तलाशी और जब्ती की पुलिस द्वारा तैयार की गई वीडियोग्राफी न्यायालय के समक्ष पेश की। न्यायाधीश ने इस पूरे मामले को स्पष्ट करने के लिए पुलिस अधिकारियों को न्यायालय में तलब किया था। न्यायालय के आदेश पर एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार, अरियरी थाना के दारोगा दिवाकर और प्रतिमा कुमारी न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने इस मामले में की गई कानूनी कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने अब्दुल समद खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।


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