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भाजपा ब्लॉक प्रमुख ने सरकारी जमीन पर काटी कॉलोनी:एसडीएम कोर्ट ने जमीन सरकारी भूमि में दर्ज करने के दिए आदेश

बुलंदशहर में भाजपा के ब्लॉक प्रमुख अतुल कुमार सिंह और एक अन्य नेता द्वारा काटी गई कॉलोनी की जांच में यह सरकारी जमीन पाई गई। विधान परिषद याचिका समिति में विधायक संजय शर्मा द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का सवाल उठाए जाने के बाद एसडीएम कोर्ट ने जमीन को वापस सरकारी दस्तावेजों में दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि, ब्लॉक प्रमुख की अपील के बाद मेरठ मंडल के अपर आयुक्त ने एसडीएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। यह मामला अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के गंगा नगर कॉलोनी (गांव अनूपशहर बांगर) से संबंधित है। विधायक संजय शर्मा ने 24 अप्रैल 2025 को विधान परिषद की याचिका समिति की बैठक में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर सवाल उठाया था। इसके बाद सभापति ने एडीएम प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। एसडीएम अनूपशहर ने तहसीलदार और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से क्षेत्र की स्थिति की जांच कराई। जांच में गाटा संख्या 1234/3 और 1285/2 (कुल 25.9 बीघा) का सबसे पुराना ब्योरा वर्ष 1323 फसली का पाया गया। सामने आया कि वर्ष 1323 के बाद से अनूपशहर बांगर में न तो चकबंदी की गई और न ही कोई अन्य बंदोबस्त। फसली वर्ष 1364 के अनुसार, दोनों गाटा संख्या ‘खार’ (बंजर) के रूप में दर्ज अभिलेख हैं। दस्तावेजों के अनुसार, गाटा संख्या 1285/2 श्रेणी आठ में डालचंद पुत्र कुंदन और 1234/3 बुद्धा पुत्र अंगना के नाम दर्ज थे। रियल टाइम खतौनी 1428-1433 फसली के अनुसार, दोनों गाटा संख्या की जमीन अतुल कुमार पुत्र श्यौराज सिंह निवासी गांव बिचौला (ब्लॉक प्रमुख अनूपशहर) के नाम पर संक्रमणीय भूमि के तौर पर दर्ज है। अतुल कुमार सिंह ने यह जमीन रामकली पत्नी स्व. मनोहरलाल निवासी मोहल्ला पवित्रपुरी अनूपशहर से 29 अगस्त 1996 को बैनामे के जरिए खरीदी थी। बैनामे के दौरान उक्त जमीन को ‘खार’ की भूमि दर्शाया गया था। वर्ष 2022 से 2024 तक अतुल कुमार सिंह द्वारा इस जमीन का हिस्सा विभिन्न लोगों को बेचा जा रहा है। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि खार की जमीन को तथ्य छिपाकर राजस्व अभिलेखों में संशोधन कराए गए। जबकि नियमानुसार यह जमीन सावर्जनिक प्रयोजन की खार के रूप में दर्ज की जानी चाहिए थी। तहसीलदार व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका की जांच रिपोर्ट व अन्य तथ्यों के आधार पर एसडीएम कोर्ट ने दोनों गाटा संख्या में पूर्व में किए गए संशोधन को निरस्त करते हुए भूमि बंदोबस्त के अनुसार खार में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अपर आयुक्त कोर्ट ने जारी किया स्टे ब्लॉक प्रमुख अतुल कुमार सिंह ने बताया कि जमीन को नियमानुसार खरीदा गया था। एसडीएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त प्रशासन मेरठ मंडल की कोर्ट में अपील की गई थी। जिसके बाद अपर आयुक्त अमित कुमार की कोर्ट ने अवर न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने तक एसडीएम कोर्ट के आदेश पर स्टे जारी किया है। अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उनकी लोकप्रियता देखकर छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।


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