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वाराणसी में बिना अनुमति विदेशी मेहमानों को ठहराने का मामला:होटल संचालक व मैनेजर पर FIR,BHU के प्रोफेसर ने कराया था बुकिंग

वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित दुर्गाकुंड इलाके में स्थित होटल दयाल टावर पर बिना अनुमति विदेशी नागरिकों को ठहराने और अनिवार्य नियमों का पालन न करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। होटल संचालक राजीव सिंह और मैनेजर नितेश सिंह के खिलाफ भेलूपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) से मिली सूचना के बाद की गई, जिसमें होटल में विदेशी मेहमानों के ठहरने की सूचना दी गई थी। क्या है पूरा मामला? बीएचयू के प्रोफेसर विनोद कुमार तिवारी ने अपने कार्यक्रम के लिए होटल में कुल 20 कमरे बुक किए थे। 20 नवंबर को अलग-अलग समय पर सभी मेहमान होटल में पहुंचे, जिनमें 10 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक होटल प्रबंधन ने इन विदेशी मेहमानों की सूचना न तो स्थानीय पुलिस को दी और न ही फॉर्म-सी (Form-C) के माध्यम से संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई, जबकि यह विदेशी नागरिकों के ठहरने संबंधी बेहद अनिवार्य प्रक्रिया है। भेलूपुर इंस्पेक्टर सुधीर कुमार त्रिपाठी ने बताया कि होटल प्रबंधन ने नियमों की गंभीर रूप से अनदेखी की है। विदेशी मेहमानों को ठहराने से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। पुलिस टीम जब होटल पहुंची, तो कई विदेशी मेहमानों के पासपोर्ट होटल रिसेप्शन पर जमा मिले और रजिस्टर में एंट्री भी दर्ज थी, लेकिन संबंधित विभागों को कोई सूचना नहीं दी गई थी। होटल की अनुमति भी नहीं थी पूर्ण पुलिस के अनुसार, जब होटल का वैध रजिस्ट्रेशन और अनुमति पत्र मांगा गया, तो मैनेजर नितेश सिंह ने बताया कि अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, पर अभी स्वीकृति नहीं मिली है। यानी होटल बिना वैध अनुमति के ही संचालित किया जा रहा था। होटल मालिक राजीव सिंह, निवासी जवाहर नगर, मौके पर मौजूद नहीं थे। पुलिस जांच से यह स्पष्ट हुआ कि आर्थिक लाभ के उद्देश्य से होटल प्रबंधन ने बिना अनुमति विदेशी मेहमानों को ठहराया और आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को जानबूझकर नजरअंदाज किया। फॉर्म-सी (Form-C) का उल्लंघन क्यों गंभीर? भारत में कोई भी होटल, गेस्ट हाउस या होम-स्टे किसी विदेशी नागरिक को ठहराने पर फॉर्म-सी भरकर 24 घंटे के भीतर पुलिस और FRRO (Foreigners Regional Registration Office) को भेजना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और निगरानी को सुनिश्चित करना होता है। इस नियम की अनदेखी को गंभीर अपराध माना जाता है।


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