उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ‘बिजली बिल राहत योजना’ शुरू की है। यह योजना 1 दिसंबर से प्रभावी होगी और तीन चरणों में चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के बकाये पर छूट और आसान भुगतान विकल्प प्रदान करना है। योजना का पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा, दूसरा चरण 1 जनवरी से 21 जनवरी तक और तीसरा चरण 1 फरवरी से शुरू होगा। इसके तहत 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और 1 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिलों में छूट मिलेगी। 31 मार्च 2025 तक के बकाये पर अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। एसडीओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि योजना में पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को 2000 रुपये का भुगतान करना होगा। पंजीकरण अवधि में विलंब भुगतान सरचार्ज (ब्याज) में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एकमुश्त भुगतान करने पर मूलधन में पहली बार 25 प्रतिशत तक की छूट दिसंबर में दी जाएगी। उपभोक्ता अपना पिछला बिजली बकाया 750/600 रुपये की आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे। यदि किसी उपभोक्ता का बिल सामान्य से अधिक आया है, तो उन्हें औसत बिल भरने का विकल्प भी मिलेगा। बिजली चोरी के मामलों में पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत तक की छूट और मुकदमे से छुटकारा पाने का अवसर मिलेगा। पात्र उपभोक्ता यूपीपीसीएल की वेबसाइट, विभागीय कार्यालय, यूपीपीसीएल उपभोक्ता ऐप, विद्युत रात्रि, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के माध्यम से योजना में पंजीकरण और भुगतान कर सकते हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, जो बकाएदार इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे, उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की अन्य राहत नहीं मिलेगी। किसी भी समस्या के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत कर सकते हैं।
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