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जिले में अक्टूबर में कुल 32 वादों में सुनाई गई सजा

डीएम ने किया अभियोजन की मासिक समीक्षात्मक बैठक भास्कर न्यूज | बक्सर गुरूवार को डीएम डॉ विद्यानंद सिंह ने अभियोजन की मासिक समीक्षात्मक बैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभाकक्ष में किया। शुक्रवार को सुबह लगभग 11 बजे इसकी जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अमित कुमार नें दी। बैठक में बताया गया कि अक्टूबर 2025 में त्वरित विचरण के तहत जघन्य अपराध अंतर्गत 06 वाद, पॉस्को में 04 वाद, शस्त्र अधिनियम अंतर्गत 01 वाद, NDPD अधिनियम अंतर्गत 01 कुल 12 वादों में सजा दिलाई गई। इसी प्रकार सामान्य वादों के अंतर्गत जघन्य अपराध के 05 वाद एवं शस्त्र अधिनियम के 15 वादों में अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। बैठक में अपर समाहर्ता द्वारा त्वरित विचरण अंतर्गत वादों एवं सामान्य अभियोजनवादो की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बैठक में उपस्थित विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम अवधेश राय द्वारा बताया गया कि जिला के चर्चित मुरार थाना कांड संख्या 10/ 2022 में सुनवाई पूरी हो गई है। त्वरित विचारण के अंतर्गत कुल 7 वादों में सजा के समय अभियुक्त के फरार हो जाने के कारण उसमें सजा नहीं सुनाई जा सकी है, न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू निर्गत है, अभियुक्त के उपस्थित होते ही उक्त सभी वादों में सजा सुनाई जाएगी। गवाहों की उपस्थिति हर हाल में करें सुनिश्चित बैठक में उपस्थित पुलिस पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन एवं अनुसंधानकर्ता की गवाही तथा अन्य गवाहों की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित करेंगे ताकि जिला में त्वरित विचारण के माध्यम से अधिक से अधिक वादों में सजा दिलाई जा सके। बैठक में उपस्थित लोक अभियोजक एवं अभियोजन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह सभी अपर लोक अभियोजकों एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी के साथ अपने स्तर से समीक्षात्मक बैठक कर वादों के निष्पादन में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे।


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