इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि विवाह या लिव-इन रिलेशनशिप के लिए दो वयस्कों की सहमति आवश्यक है और किसी को भी ऐसे दो वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि विवाह या लिव-इन रिलेशनशिप के लिए दो वयस्कों की सहमति आवश्यक है और किसी को भी ऐसे दो वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
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